पुलिस अधीक्षक बैतूल सिध्दार्थ चौधरी के निर्देशन में एवं अतरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारणी रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन में थाना चोपना जिला बैतूल पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत उत्खन्न / अवैध रेत परिवहन अपराधो के खिलाफ कार्यवाही करते हुये थाना चोपना जिला बैतूल द्वारा तवा पुल से शिवसागर जाने वाले पहले मोड ग्राम शिवसागर में ट्रेक्टर ट्राली से अवैध रेत परिवहन करते आरोपी सहित ट्रैक्टर ट्राली पकड़ कर जप्त किया . 07/05/23 के रात्री में मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शिवसागर से कुछ लोग बांसपुर घोडाडोंगरी में ट्रेक्टर ट्राली से अवैध रूप से रेत ले जा रहे है सूचना मिलते हीं पुलिस ग्राम शिवसागर के आगे तवा नदि के पास मोड पर पहुंचे तो एक ट्रेक्टर ट्राली का चालक ट्रैक्टर चलाकर बांसपुर तरफ जा रहा था जिसे रोका गया जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे घेरा बंदी कर पकड़ा ट्रेक्टर में लगी ट्राली चैक किया जिसमें रेत फुल ऊपर ढाले तक भरी थी ट्रेक्टर चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विनोद कास्दे पिता भंगी कार उम्र 21 साल निवासी बंसपुर चौकी घोड़ाडोंगरी थाना सारणी का रहना बताया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार “ट्रेक्टर किसी रमेश मंडल ” का होना बताया जा रहा है. ड्राइवर से रेत रायलटी का पूंछने पर नहीं होना बताया जिसका कृत्य धारा 379, भादवि 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 का घटित करना पाया जाने से मौके पर आरोपी पावर ट्रेक ट्रेक्टर क्रमांक MH28 AJ8625 का चालक के कब्जे से उक्त ट्रेक्टर ट्राली जिसमे 03 तीन घन मीटर कीमती 4000 रूपये सहित मौके पर समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया ट्रेक्टर ट्राली के चालक के विरूध्द धारा 379, भादवि 3 सार्वजनिक संपत्ति 1984 का कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नुकसान नाम आरोपी विनोद कास्दे पिता भंगी कास्दे उम्र 21 साल निवासी बांसपुर चौकी घोडाडोंगरी थाना सारणी निवारण अधिनियम
उक्त कार्यवाही में मुख्य भूमिका थाना प्रभारी उप निरीक्षक छत्रपाल छुर्वे, सउनि संतोष सिंह नागवे, आरक्षक 666 कमलनाथ चौरे, आरक्षक 613 प्रिंस अहिरवार की सराहनीय भूमिका रही है।