उपभोक्ता फोरम बैतूल द्वारा शिकायतकर्ता को बीमा कम्पनी से क्लेम दिलवाया गया
मामले मे पैरवी अधिवक्ता अंशुल गर्ग ने की
बैतूल 20 मार्च. बैतूल हाऊसिंग बोर्ड कालोनी गंज निवासी ताराचंद अग्रवाल द्वारा अपना हेल्थ इन्शुरेंस स्टार हेल्थ एंड अलाइड इन्शुरेंस कंपनी से करवाया गया था. जिनके द्वारा बराबर प्रीमियम अदा किया जाने के बावजूद भी मनमाने ढंग से बीमा कंपनी द्वारा उनका क्लेम निरस्त कर दिया गया था.तब वह माननीय जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष अपनी शिकायत लेकर गए.जिसपर न्यायालय द्वारा दूसरी बार, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इन्शुरेंस कंपनी के विरुद्ध आदेश पारित किया गया जो बीमा कंपनी कि मनमानी दर्शाता है.माननीय न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि बीमा कंपनी द्वारा दावा निरस्त कर सेवा में कमी की गई है.शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अंशुल गर्ग द्वारा बताया गया कि स्टार हेल्थ एंड अलाइड इन्शुरेंस कंपनी द्वारा पूर्व में भी शिकायतकर्ता ताराचंद का वर्ष 2019 में भी क्लेम निरस्त किया गया था उस समय भी माननीय उपभोक्ता फोरम बैतूल द्वारा 21.11.2019 को आदेश पारित कर शिकायतकर्ता को क्लेम दिलवाया गया परन्तु बीमा कंपनी द्वारा मनमानी कर फिर से शिकायतकर्ता का उस ही बिमारी का क्लेम निरस्त कर दिया गया श्रीमान न्यायालय द्वारा इलाज खर्च 53314/ रूपये के साथ मानसिक क्षतिपुर्ती हेतु 10,000/- एवं वाद व्यय हेतु 3,000/- सम्पूर्ण रकम पर अतिरिक्त ब्याज भी आदेशित किया गया है आवेदक की ओर से पैरवी बैतूल के विद्वान् अधिवक्ता अंशुल गर्ग ने की.