चोपना 22 मई : थाना चोपना पुलिस को रात्री कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम फुलवेरिया से घोघरी जानें वाले कच्चे रास्ते पर ट्रेक्टर ट्राली से अवैध रुप से रेत भरकर परिवहन की जा रही है मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुये ग्राम फुलवेरिया घोघरी जानें वाले कच्चे रास्ते पर दो ट्रेक्टर ट्राली के चालको को अवैध रुप से रेत परिवहन कर ले जाते हुये पकड़ा गया। जिनका नाम पता पूछने पर उनके द्वारा अपना नाम इन्द्रजीत पिता सुभाष मांझी उम्र 23 साल निवासी पहाडपुर थाना चोपना जिला बैतूल व शिवकुमार पिता समीर मंडल उम्र 24 साल निवासी पहाड़पुर के होना बताये जिनके कब्जे से एक नीले सफेद रंग का स्वराज ट्रेक्टर 744 एक्सटी बिना नंबर का जिसमें 02 तीन घन मीटर रेत कीमती 3000 रूपये तथा दुसरा एक नीले सफेद रंग का स्वराज ट्रेक्टर 744 एक्सटी बिना नंबर का जिसमें 03 घन मीटर रेत किमती करीबन 4000 रुपये की भरी पाई गई उक्त ट्रेक्टर चालको से रेत परिवहन के संबंध में वैध रायल्टी का पुछनें पर कोई रायल्टी नही होना बताये । उक्त ट्रेक्टर चालको का कृत्य धारा 379 भादवि 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 एवं खनिज गौण अधिनियम के तहत अपराध घटित होना पाया जानें से आरोपीगणो के विरुद्ध अपराध पंजीबद्द कर विवेचना में लिया गया।
आरोपीगण –
(1)- इन्द्रजीत पिता सुभाष मांझी उम्र 23 साल निवासी पहाड़पुर

(2)- शिवकुमार पिता समीर मंडल उम्र 24 साल निवासी पहाड़पुर
थाना प्रभारी उप निरीक्षक छत्रपाल छुर्वे, सउनि रमेश धुर्वे, प्रआर राजेश ठाकुर, आरक्षक प्रिंस अहिरवार, आर उत्कर्ष चौधरी, आर. अभिषेक बडकुर, आर. कमलनाथ चौरे, आर. नारायण कुमरे की सराहनीय भूमिका रही